उद्देश्य
- देश भर में माल के बाधा रहित परिवहन हेतु एकल e-way Bill.
- प्रत्येक राज्य में माल के परिवहन हेतु अलग से ट्रांजिट पास की आवश्यक नहीं.
- माल परिवहन के विभागीय पुलिसिंग मॉडल से स्व-घोषणा मॉडल में ट्रान्सफर
लाभ
- Interstate माल परिवहन हेतु e–way bill Generate करने के लिए
करदाताओं/परिवाहंकर्ताओं को किसी कर ऑफिस /चेक पोस्ट तक जाने की जरुरत नहीं
है.
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चेक पोस्ट पर कोई इंतजार न होने और तीब्र माल परिवहन से वाहन /
संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, क्योंकि GST के तहत कोई चेक पोस्ट नहीं
होंगे.
- यूजर फ्रेंडली ई-वे बिल प्रणाली
- ई-वे बिल का आसन एवं शीघ्र जनरेशन.
-
सुगम कर प्रशासन के लिए नियंत्रण एवं संतुलन तथा कर अधिकारी द्वारा
ई-वे बिल के Verification में आसानी हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण.
ई-वे बिल जनरेशन के साधन
-Laptop या Computer या Phone आदि द्वारा Online.
-मोबाइल फ़ोन के Android App से
-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS द्वारा
-API द्वारा- जैसे कस्टमर की ITप्रणाली को ई-वे विल प्रणाली से जोड़कर ई-वे विल को Generate किया जा सकता है .
- ई-वे बिल का Tool आधारित बड़ी मात्रा में जनरेशन.
-सुविधा Providers के माध्यम से थर्ड पार्टी द्वारा.
ई-वे बिल पोर्टल की विशेषताएं
-यूजर अपने कस्टमर्स, buyers और products का master data बना सकते हैं ताकि ई-वे बिल के जनरेशन में आसानी हो.
-यूजर अपने Account खाते / पक्ष में Generate हुई ई-वे विल की निगरानी कर सकते हैं.
-यूजर को उनके Registard मेल / मोबाइल नंबर के माध्यम से अलर्ट भेजे जायेंगे.
-वाहन नंबर या तो ट्रांसपोर्टर या माल के आपूर्तिकर्ता /प्राप्तकर्ता जो ई-वे बिल Generate कर रहा है, द्वारा दर्ज किया जा सकेगा.
-QR Code प्रत्येक ई-वे बिल पर प्रिंट रहेगा ताकि विवरण देखने में आसानी हो.
- कई Consinement ले जा रहे वाहन कल लिए समेकित ई-वे बिल Generate किया जा सकता है.
अधिक जानकारी के लिए www.ewaybillgst.gov.in पर जाए.
जनहित में जारी

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